जयपुर : राजस्थान सरकार ने राज्य की समस्त शहरी एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क की बकाया राशि 31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी के निर्देशों के बाद इस संबंध में सोमवार को विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं।
![जल प्रभार राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट](https://navrashtra.in/wp-content/uploads/2023/01/Exemption-in-interest-and-penalty2.webp)
डॉ. जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के संवेदनशील निर्णय से बकाया जल प्रभार की राशि जमा कराने वाले शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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